रतलाम(खबरबाबा.काम)। किसान आंदोलन के दौरान डेलनपुर उपद्रव के मुख्य आरोपी जिला पंचायत उपाध्यक्ष डी.पी.धाकड़ को शनिवार शाम जिला न्यायालय से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृत्युजंय सिंह ने धाकड़ की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
लोक अभिभयोजक सुभाष जैन ने बताया कि डेलनपुर मामले में आरोपी धाकड़ के जमानत आवेदन का अभियोजन की और से पूरजोर विरोध किया गया। आरोपी धाकड़ घटना का मुख्य सूत्रधार है, जिसके द्वारा किसानों को आंदोलन के लिए भड़का कर वाहनों में तोडफ़ोड़ करवाकर सरकारी और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई ,साथ ही भीड़ एकत्रित कर पथराव किया गया, जिसमें एक उपनिरीक्षक की आंख फूट गई। धाकड़ की विडियो फूटेज और काल डिटेल भी उपलब्ध है। अभियोजन ने बताया कि इसी घटना से अन्य स्थानों पर भी उपद्रव भड़का था। आरोपी धाकड़ के विरुध्द पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी प्रस्तुत किया गया।
इससे पूर्व धाकड़ के वकील के.एल.पुरोहित ने जमानत आवेदन के पक्ष में तर्क दिया कि धाकड़ ने 28 जुलाई को स्वंय समर्पण किया था, तब से अभिरक्षा में है। वह घटना स्थल पर नहीं था और उसके खिलाफ राजनीतिक दबाव में झूठा प्रकरण बनाया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ भी दिया गया है, इसलिए समानता के आधार पर जमानत दी जाए। यह भी तर्क दिया गया कि डेलनपुर मामले में 100 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबध्द किया गया है, इसलिए विवेचना में विंलब होने की संभावना है। आरोपी को तब तक अभिरक्षा में रखना न्यायहित में नहीं होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद धाकड़ का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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