रतलाम,11अगस्त(खबरबाबा.काम)। आर्थिक अपराध इकाई उज्जैन ने रतलाम के रोटरी हॉल मामले में शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने पर आर्थिक शनिवार को रोटरी क्लब के ट्रस्टी और शहर के प्रमुख व्यवसायी टी.एस. अंकलेसरिया, रंगलाल चोरड़िया सहित अन्य ट्रस्टी, नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर सलीम खान, सहायक इंजीनियर अरविंद दशोत्तर, एम.के. जैन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इनके खिलाफ सूरजपोर निवासी गोविंद सिंह चौहान ने आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत की थी।
आर्थिक अपराध शाखा से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिकायत में पाया गया कि टीएस अकंलेसरिया ट्रस्टी रोटरी क्लब रतलाम, रगंलाल चौरडिया एंव अन्य ट्रस्टीगण एवं नगर पालिका निगम रतलाम के अधिकारी सलीम खान , अरविन्द दशोत्तर, एम0के0जैन आदि द्वारा द्वारा षडयंत्रपूर्वक लीज की शर्तों का उलंघन कर भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया गया एवं लीज की राशि भरे बिना व लीज का नवीनीकरण कराये बिना नगर पालिका के अधिकारियों के साथ षडयत्रपूर्वक एवं बेइमानीपूर्वक कूटरचित दस्तावेजो को छल करने के प्रयोजन से असल रूप मे उपयोग करते हुए ट्रस्ट के स्वामित्व की 15 हजार वर्गफीट भूमि के अलावा 4, 860 वर्गफीट शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। कब्जे की जमीन पर भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर शासन को बाजार मूल्य के अनुसार लाखो रूपये की आर्थिक हानि पहुंचाई गई। नगर पालिका निगम रतलाम के अधिकारी सलीम खान, सहायक इजिनियर अरविन्द दशोत्तर, एम0के0जैन आदि द्वारा आपराधिक कृत्य में भागीदारी करते हुए टी.एस. अंकलेसरिया, रगंलाल चौरडिया एंव अन्य ट्रस्टियों को अवैध लाभ पहुंचाने के उदेश्य से षडयंत्र मे शामिल होते हुए नियम विरूद्ध तरीके से शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति प्रदान कर भ्रष्ट आचरण प्रदर्शित किया। इस मामले में टी.एस. अंकलेसरिया , रगंलाल चौरडिया, अन्य ट्रस्टीव सलीम खान, अरविन्द दशोत्तर, एम0के0जैन के विरूद्ध धारा 420.467.468, 120 बी भादवि एंव धारा 13(1)डी एंव सहपठित धारा 13(2)भ्रष्टाचार निवारण अघिनियम 1988 प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान मे लिया गया है।
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