रतलाम: फॉलोअप-एंबुलेंस से मादक पदार्थ तस्करी के मामले में महाराष्ट्र एवं मंदसौर के 7 और लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज…एनडीपीएस एक्ट के अलावा संगठित गिरोह की धारा में भी बनाया गया आरोपी,एसपी ने कहा-तस्करी की पूरी चैनल को तोड़ेंगे

रतलाम, 4नवम्बर(खबरबाबा.काम)। मंदसौर से रतलाम के रास्ते महाराष्ट्र तक एंबुलेंस में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस पूरी चैनल को पकड़ने में लगी हुई है। एसपी अमित कुमार स्वयं एनडीपीएस के मामले की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मंदसौर और महाराष्ट्र के 7 और लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। खास बात यह है की पहली बार पुलिस ने संगठित गिरोह की धारा में भी आरोपी बनाया है।

जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर को रतलाम औद्योगिक क्षैत्र पुलिस द्वारा एम्बूलेंस वाहन में तस्करी कर ले जाया जा रहा 08 क्विंटल 39 किलो 850 ग्राम मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया गया था। एम्बुलेंस से रणजीत पिता गंगाराम मोडके उम्र 42 साल निवासी ग्राम तलाथाना तला जिला रायगढ महाराष्ट्र एवं रूपेश माने पिता लक्ष्मण माने उम्र 35 साल निवासी ग्राम तला थाना तला जिला रायगढ महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने पर विवेचना मे पाया गया कि आरोपी रणजीत मोडके एवं रूपेश माने पिछले कुछ समय से मंदसौर क्षेत्र से मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। इस संबंध मे विवेचना करते पाया कि मंदसौर क्षेत्र के 06 लोग एक संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे।

प्रारंभिक जांच में इनमे से अधिकतम के विरूद्ध पूर्व से मादक पदार्थ की तस्करी के दो या दो से अधिक अपराध भी दर्ज है। यह लोग सीतामऊ मंदसौर क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी कर आरोपी रणजीत मोडके एवं रूपेश माने के माध्यम से एम्बूलेंस द्वारा महाराष्ट्र के हेतराम पिता बाबूराम विश्नोई ग्राम जेथला थाना आऊ जिला जोधपुर हाल मुकाम ग्राम तलासरी जिला पालघर महाराष्ट्र को पिछले काफी समय से भेज रहे थे।

प्रकरण मे महाराष्ट्र के हेतराम विश्नोई सहित मंदसौर क्षेत्र के तस्करी मे सम्मिलित आरोपियों को प्रकरण में 8/29 एनडीपीएस एक्ट के साथ संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस के तहत भी आरोपी बनाये गये है। जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है। एसपी अमित कुमार ने कहा कि एनडीपीएस के मामलों में पूरी चैनल को तोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।











