भोपाल,9सितम्बर(खबरबाबा.काम)। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व भी अब प्रदेश सरकार को एसपी ,कलेक्टर एवं फील्ड तैनात अन्य अधिकारियों के तबादले करने के पूर्व चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दी है।
मध्य प्रदेश में आचार संहिता से पहले कलेक्टर, एसपी जैसे अफसरों के तबादला करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इससे पहले सरकार किसी भी अधिकारी को इधर से उधर करने के लिए स्वतंत्र थी। आयोग का ये आदेश एक सितंबर से प्रदेश में लागू हो गया है।
चुनाव के मद्देनजर आयोग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि बिना उसकी अनुमति लिए किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जारी निर्देश के मुताबिक जिन अधिकारियों की संभावित ड्यूटी चुनाव में लगने वाली है। उनके तबादले करने के लिए अब आयोग से मंजूरी लेना होगी।
जिन अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है या लगाना है उनका तबादला करने से पहले सरकार को चुनाव आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस बात के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिए गए हैं।
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