रतलाम,10मई(खबरबाबा.काम)। आचार संहिता के बाद काम में लापरवाही पर संभागायुक्त ने नामली नगर परिषद के सीएमओ अरूण ओझा को हटा दिया है। शुक्रवार को उज्जैन कमिश्नर अजीत कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सीएमओ ने गंभीर प्रकृति की अनियमितता एवं लापरवाही की है। सीएमओ ओझा को उज्जैन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन कार्यालय में अटैच किया गया है।
आदेश के मुताबिक अपर कलेक्टर के प्रतिवेदन मे स्पष्ट किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 422 हितग्राहियों की द्वितीय अनुमोदित सूची 24 जनवरी को 2019 को प्राप्त हुई। इसके तहत निकाय को 288 लाख रुपए निकाय को प्राप्त हुए थे। आचार संहिता को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रसारित निर्देश के पैरा-2 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जो परियोजना पूर्व से स्वीकृत है। उन्हें कलेक्टर के मार्गदर्शन में पूर्ण करना तथा आदर्श आचरण संहिता के नियमों का पालन कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। किन्तु श्री ओझा द्वारा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद भी योजनासंबंधी कार्यवाही किये जाने में सक्षम अधिकारी से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया गया।
इसी प्रकार नदीम खान, कन्सल्टेण्ट को निकाय द्वारा जारी लायसेंस की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने तथा शिकायत संज्ञान में आने के बाद भी सीएमओ ओझा द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई है और न ही इससे वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है । पदीय कर्तव्य में गंभीर प्रकृति की उपरोक्त अनियमितता एवं लापरवाही किये जाने के कारण श्री को ओझा को आगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग उज्जैन में संलग्न किया गया है।
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