रतलाम 15 अप्रैल(खबरबाबा.काम)। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता को वोटर स्लिप के साथ ही फोटो पहचान पत्र भी दिखाना जरूरी होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को अधिसूचित किया है। मतदाता को पहचान के इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज को वोटर पर्ची के साथ मतदान केन्द्र पर दिखाना अनिवार्य किया गया है। मतदाता पर्ची से मतदान केन्द्र एवं मतदाता का क्रमांक आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर वोट नहीं डाल सकेगा। उसे वोटर पर्ची के साथ फोटो मतदाता परिचय पत्र दिखाना जरूरी होगा। मतदाता के पास मतदाता परिचय पत्र न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य एवं केन्द्र के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड,स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड,फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधारकार्ड पहचान स्थापित करने के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जायेंगे।
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