रतलाम 22 अक्टूबर 2019/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले में आतिशबाजी निर्माण तथा विक्रय की दुकानों पर बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों संबंधी आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजी विनिर्माण फैक्ट्री के तहत अनुज्ञप्ति परिसर 15 किलोग्राम आतिशबाजी विनिर्माण के लिए होती है। सभी कमरों जैसे मिक्सिंग शेड, फीलिंग शेड, डिपिंग, विनिर्माण शेड के मध्य की सुरक्षा दूरी 18 मीटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। फुलझड़ी के मध्य सुरक्षा दूरी 9 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कमरों का साइज 9 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हर कमरे में दो दरवाजे होना अनिवार्य है परंतु एक कमरे का दरवाजा दूसरे कमरे के दरवाजे की आमने-सामने नहीं होना चाहिए। सभी कमरों के बीच में ढाई मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ाई का होना चाहिए। प्रत्येक कमरे की विस्फोटक क्षमता का आंकड़ा 15 किलोग्राम से भागीत कमरों की संख्या से आंका जाना चाहिए। सल्फर का लाइसेंस होना चाहिए, प्रत्येक रासायनिक पदार्थ के लिए अलग-अलग कमरा होना चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजी, गन पाउडर, छोटे पलीते वाले नाइट्रोयोगिक एवं सुरक्षित फ्यूज से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति के अनुज्ञात कब्जे और विक्रय के लिए किसी दुकान में भंडारण नहीं किया जाएगा। दुकान का निर्माण ईट, पत्थर, कंक्रीट से किया जाएगा। परिसर 9 वर्ग मीटर से अन्यन और 25 वर्ग मीटर से अनधिक का भंडारण क्षेत्र का होगा।
त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकानों के संबंध में आदेशित किया गया है कि आतिशबाजी अज्वलनशील शेड में रखें जाएंगे जो इस प्रकार से बंद हो, सुरक्षित होगा जिससे कि प्राधिकृत व्यक्तियों को उसमें पहुंच की निवारीत्त किया जा सके। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर और सुरक्षित कार्य के 50 मीटर की दूरी पर होंगे। शेड में या शैडो की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती है तो दीवार पर या छत पर फिक्स किए जाएंगे। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात की जाएंगी। स्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त दो आतिशबाजी की दुकानों के बीच आवश्यक सुरक्षा दूरी 15 मीटर होनी चाहिए।