नई दिल्ली, 4दिसम्बर2019/ INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.
चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है.
चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि वह पिछले 107 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें.
परमिशन के बिना यात्रा नहीं
जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें. साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें.
दिल्ली HC ने रद्द की थी जमानत याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है.
हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार (4 दिसंबर) को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ पी. चिदंबरम को जमानत दे दी. बता दें कि चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं.
(साभार-आज तक)
Related Posts
Add A Comment
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.