रतलाम 11 दिसम्बर(खबरबाबा.काम) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए 14 दिसम्बर 2019 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार रुपए से अधिक तथा रूपये 1 एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार रुपए से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14/12/2019 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की गई है कि 14 दिसम्बर 2019 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठाए।
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