गरोठ,18फरवरी(प्रशांत यादव)/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष टांकले ने आरोपी सीआरपीएफ जवान को चलती ट्रैन में छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 06 जून 2018 को फरियादी चैन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से विजयवाड़ा से जयपुर जा रही थी। वह अपने परिजन के साथ बी – 4 कोच में सीट नंबर 5 , 6 , 8 पर बैठी हुई थी। सफर के दौरान रात करीब 11.30 बजे युवती बाथरूम के लिए गई। तभी एक अन्य यात्री सीआरपीएफ जवान रामअवतार सीट नंबर 7 पर यात्रा कर रहा था. वह युवती के पीछे उठकर गया एवं बाथरूम में घुसकर युवती का मुंह दबा दिया एवं उसके साथ छेडछाड की। इस पर युवती ने उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया, जिससे वह गिर गया और युवती तुरंत बाथरूम से बाहर आई और चिल्लाई तो टेन में यात्रा कर रहे अन्य सहयात्री उठकर बाथरूम की तरफ आ गए। इस पर आरोपी ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया।
कोटा में मामला दर्ज, शामगढ़ में हुई जांच
ट्रैन के कोच अटेंडेट द्वारा खबर करने पर तुरंत ही ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिये तैनात आरपीएफ जवान मौके पर पहुंचे एवं आरोपी को बाथरूम से बाहर निकालकर पकड़ा। उस समय ट्रेन कोटा स्टेशन पहुंच चुकी थी। यहां आरोपी को जीआरपी थाने पर ले जाया गया। जीआरपी कोटा ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी रामअवतार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। चूंकि मामला शामगढ़ जीआरपी थाना क्षेत्र का था इसलिए मामले को जांच के लिए जीआरपी शामगढ को दिया गया। अभियोजन की ओर से अपना मामला प्रमाणित करने के लिए 14 साक्षियों के कथन करवाए। घटना के समर्थन में युवती , माता – पिता, ट्रैन के सहयात्री, टिकीट निरीक्षक, आरपीएफ के जवान एवं जीआरपी पुलिस कोटा व शामगढ के कथन करवाए गए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को प्रमाणित माना और आरोपी को दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. एस. चंद्रावत ने की।
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