रतलाम 21 फरवरी 2020/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि आगामी 31 मार्च के पश्चात कोई भी बीएस 4 वाला वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा, स्पष्ट किया गया है कि विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु वीआईडी भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो किंतु उसका पंजीकरण नहीं किया गया है तो ऐसी वाहनों को भी 31 मार्च 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा।
जिन वाहनों की बॉडी निर्मित कराए जाने की अनुमति परिवहन अधिकारी से प्राप्त की गई हो, केवल उन्हीं वाहनों को 31 मार्च 2020 के पश्चात भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा। समस्त डीलर एवं वाहनों के बॉडी बिल्डर को सूचित किया गया है। जिन वाहनों की बॉडी निर्मित कराए जाने की अनुमति परिवहन अधिकारी से प्राप्त की गई हो केवल उन्हीं वाहनों को 31 मार्च 2020 के पश्चात भी स्थाई रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।
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