रतलाम 6 मार्च 2020(खबरबाबा.काम)/ वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा नए सिरे से गाइड लाइन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं। प्रस्ताव युक्तियुक्त ढंग से हो, बैठक पुनः आयोजित की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिला पंजीयक श्री वाजपेई को दिए । बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, सहायक संचालक टीएनसीपी श्री जी.एल. वर्मा आदि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने जिला पंजीयक को निर्देशित किया कि गाइडलाइन के प्रस्ताव युक्तियुक्त ढंग से हो, बेहतर होमवर्क करके प्रस्ताव तैयार किए जाएं। कलेक्टर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा जारी अनुमतियों को गाइड लाइन में सम्मिलित किया गया है कि नहीं, इसकी जानकारी भी मांगी। इस संबंध में सहायक संचालक टीएनसीपी तथा एसडीएम सिटी को निर्देशित किया कि वे टीएनसीपी की जारी अनुमति को चेक करें कि वे गाइड लाइन में सम्मिलित है अथवा नहीं।
बैठक में जिला पंजीयक द्वारा बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र रतलाम में आवासीय आरसीसी निर्माण की दर 11 हजार रूपए प्रति वर्ग मीटर तथा नगर पालिका क्षेत्र में 9 हजार 500 रूपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने के निर्देश हैं। इसी प्रकार शासन द्वारा शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हजार रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला पंजीयक ने यह भी बताया कि जिले की चारों उपजिला मूल्यांकन समिति से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिनमें दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को शासन के आदेश के परिप्रेक्ष्य में समिति के द्वारा विचार करना उचित नहीं होगा। बताया कि रतलाम ग्रामीण एवं रतलाम नगर में कोई भी नई लोकेशन नहीं जोड़ी गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अचल संपत्तियों का मूल्यांकन संपत्ति जिस वार्ड में है उसके समीपस्थ अचल संपत्ति की अधिकतम दर के समान किया जाए।
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