इंदौर,3अप्रैल2020/ इंदौर की टाट पट्टी बाखल में की गयी घटना पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा छोभ जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर श्री मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा तीन की उपधारा दो के तहत चार व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी इंदौर ने निरूद्ध किये गए इन दोषियों को केंद्रीय जेल रीवा में रखे जाने के आदेश दिए हैं।
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