रतलाम, 24जुलाई(खबरबाबा.काम)। शहर के बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड के छ: मुख्य आरोपियों को आज जिला न्यायालय में आजीवन कारावास और दस -दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई,वहीं एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा दी गई। प्रकरण के एक अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने दोपहर तीन बजे विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार और बचाव पक्ष के सभी अभिभाषकों को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए बुलाया और अभिभाषकों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्तों के लिए सजा का एलान किया। विद्वान न्यायाधीश तरुण सिंह ने प्रकरण के मुख्य अभियुक्त हैदर ,रिजवान ,मुसैफ ,नासिर उर्फ निसार ,जाहिद और याहया को कपिल राठौड और उसके कर्मचारी पुखराज की हत्या के लिए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस दस हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके साथ ही कपिल के छोटे भाई विक्रम पर जानलेवा हमला करने के मामले में धारा 307 के अन्तर्गत दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त मूसा को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त सैफूल्ला को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
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