रतलाम 26 अप्रैल(खबरबाबा.काम)। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को दस हजार रूपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर दस हजार से अधिक की राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना होगा। आयोग ने ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 40ए(3) में एक अप्रैल2017 को हुए संशोधन के मद्देनजर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा दस हजार रूपये से अधिक की राशि नगद के रूप में न तो खर्च की जा सकती है और न ही किसी से चंदे के रूप में ली जा सकती है।
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